कोच्चि, 17 जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने 2023 में राज्य सरकार के जन संपर्क कार्यक्रम ‘नव केरल सदा’ के दौरान हुई हिंसा के संबंध में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाली शिकायत के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने विजयन की याचिका पर तीन महीने के लिए कार्यवाही पर रोक लगा दी। विजयन ने अपनी अर्जी में शिकायत को खारिज करने और मामले में मजिस्ट्रेट अदालत के तीन जुलाई के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था।
एर्णाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने तीन जुलाई को अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए राज्यपाल से अभियोजन की मंजूरी आवश्यक है।
सीजेएम अदालत ने यह टिप्पणी एर्णाकुलम जिला कांग्रेस समिति (डीसीसी) के अध्यक्ष मुहम्मद शियास की शिकायत पर की, जिन्होंने 2023 में राज्य सरकार के जनसपंर्क कार्यक्रम के दौरान हिंसा की विभिन्न घटनाओं के संबंध में विजयन के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया था। सीजेएम की अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए एक नवंबर की तारीख तय की है।
भाषा धीरज वैभव
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