चेन्नई, 17 जुलाई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद टीआर बालू द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत में पेश हुए।
अन्नामलाई 17वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुए, जिन्होंने मामले की आगे की सुनवाई 28 अगस्त तक स्थगित कर दी।
अपनी शिकायत में बालू ने कहा था कि अन्नामलाई द्वारा जारी की गई ‘‘डीएमके फाइल्स’’ में उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप थे।
बालू ने बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाने के लिए भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है।
द्रमुक सांसद ने कहा कि मानहानिकारक बयान उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और जनता के समक्ष उन्हें बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी किये गए थे।
बालू के अनुसार, अन्नामलाई द्वारा 14 अप्रैल 2023 को जारी की गई ‘डीएमके फाइल’ में उनके बारे में कई विद्वेषपूर्ण बयान हैं जो अपने आप में झूठे, मानहानिकारक और निंदनीय आरोप हैं।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में, अन्नामलाई ने दावा किया कि बालू ‘‘हमेशा की तरह’’ सैदापेट अदालत में पेश नहीं हुए। भाजपा नेता ने कहा कि वह अदालत में पेश हुए और आरोप लगाया कि बालू अदालत में ‘‘पेश होने से बच रहे हैं।’’
अन्नामलाई ने 14 अप्रैल 2023 को आरोप लगाया था कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने दो फर्जी फर्म के माध्यम से ‘‘द्रमुक के 2011 के चुनावी चंदे के लिए (मौजूदा) मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन’’ को ‘‘200 करोड़ रुपये की रिश्वत’’ दी थी।
हालांकि, द्रमुक ने उस वक्त आरोपों से इनकार किया था और इसे ‘‘हास्यास्पद और बेबुनियाद’’ बताया था। पार्टी ने अन्नामलाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी वादा किया था।
उस समय, प्रदेश भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अन्नामलाई ने लगभग 15 मिनट का एक वीडियो क्लिप ‘‘डीएमके फाइल्स (भाग-1)’’ जारी किया था, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ दल (द्रमुक) के नेताओं की संपत्ति और उसके आकलन का दावा किया था।
भाषा सुभाष नरेश
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