नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 2,300 से अधिक पुरुष यात्रियों का चालान काटा गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
डीएमआरसी के अनुसार, दिल्ली मेट्रो रेलवे संचालन एवं रखरखाव अधिनियम के तहत कुल 2,320 चालान जारी किए गए हैं।
इसमें बताया गया कि मई में सबसे अधिक 443 मामले दर्ज किए गए हैं, उसके बाद अप्रैल में 419 और सितंबर में 397 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि दिसंबर 2024 में केवल एक व्यक्ति का चालान काटा गया है।
डीएमआरसी के अनुसार, दिल्ली मेट्रो रेलवे परिचालन एवं रखरखाव अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराधी को 250 रुपये का जुर्माना देना होगा।
उन्होंने कहा कि जिन मामलों में व्यक्ति मौके पर जुर्माना अदा करने में असमर्थ होता है, वहां सीआईएसएफ या उड़नदस्ते के कर्मचारी चेतावनी देते हैं और उन्हें जाने देते हैं।
डीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि सीआईएसएफ के कर्मचारी यह अभियान संचालित कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के विभिन्न स्टेशनों पर सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं।
डीएमआरसी ने इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कई जागरूकता उपाय भी शुरू किए हैं।
अधिकारी ने बताया कि जागरूकता उपाय के तहत ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर नियमित घोषणाएं, डीएमआरसी के सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से डिजिटल अभियान और केवल महिलाओं के लिए डिब्बे के स्थान को दर्शाने वाले स्पष्ट संकेत शामिल हैं।
अधिकारी ने यह भी बताया कि उल्लंघनकर्ताओं पर नजर रखने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते भी तैनात किए गए हैं।
भाषा प्रीति रंजन
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