डायमंड हार्बर (पश्चिम बंगाल), 19 जुलाई (भाषा) पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की एक अदालत ने पांच नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने और अपराध के वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने के दोषी को शनिवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि दोषी ने अपनी मां की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और उन लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया जो उसकी मां के पास ट्यूशन पढ़ने आती थीं।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने पीड़िताओं को धमकी दी कि एक वर्ष पहले किए गए अपराध के वीडियो को सार्वजनिक कर देगा और किसी को घटना की जानकारी देने पर उन्हें मार डालेगा।
हालांकि, लड़कियों ने अपने अभिभावकों को आपबीती बताई और जिले के फाल्टा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद 22 वर्षीय दीपांजन मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया।
डायमंड हार्बर अदालत ने मंडल को नाबालिगों के साथ बलात्कार करने और उन्हें ब्लैकमेल करने का दोषी पाया और 20 साल सश्रम कारवास की सजा सुनाई।
इसी जिले में नाबालिग से बलात्कार के एक अन्य मामले में अदालत ने सैफुद्दीन मुल्ला को 10 साल जेल की सजा सुनाई। घटना से संबंधित मामला उस्ती पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।
भाषा
शुभम धीरज
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