मुंबई, 19 जुलाई (भाषा) अभिनेता सैफ अली खान को चाकू मारकर घायल करने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक ने यहां एक अदालत में जमानत याचिका दायर करके दावा किया कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी एक ‘‘काल्पनिक कहानी’’ है।
अभिनेता खान (54) पर इसी साल 16 जनवरी को बांद्रा स्थित उनके 12वीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट में चाकू से कई वार किए गए थे। लीलावती अस्पताल में उनकी एक आपातकालीन सर्जरी हुई थी, जहां से उन्हें पांच दिन बाद छुट्टी दे दी गई थी।
पुलिस ने घटना के दो दिन बाद मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) को ठाणे से गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल महानगर की आर्थर रोड जेल में बंद है।
शुक्रवार को वकील विपुल दुशिंग के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में, आरोपी इस्लाम ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
आरोपी इस्लाम की याचिका में कहा गया है कि घटना की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, अब केवल आरोपपत्र दाखिल करना बाकी है। इस्लाम ने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास पहले से ही मौजूद हैं।
याचिका में कहा गया है कि इस्लाम द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं है।
याचिका में कहा गया है, ‘‘मौजूदा प्राथमिकी शिकायतकर्ता की एक काल्पनिक कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए, वह जमानत की गुहार लगाता है।’’
याचिका में गिरफ्तारी की वैधता पर भी चिंता जतायी गई है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 की अवहेलना का हवाला दिया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों और ज़मानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
अभियोजन पक्ष के जवाब के लिए मामले की सुनवाई 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
भाषा अमित रंजन
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