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Monday, September 1, 2025

कर्नाटक ने तंबाकू खरीदने की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी कानून को अधिसूचित किया

Newsकर्नाटक ने तंबाकू खरीदने की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी कानून को अधिसूचित किया

बेंगलुरु, 31 मई (भाषा) कर्नाटक सरकार ने एक कानून अधिसूचित किया है, जिसके तहत हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है और तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई है। इसके साथ ही, उल्लंघन के लिए जुर्माने में बढ़ोतरी की गई है।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2024 को 23 मई को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 30 मई को अधिसूचना जारी की गई।

सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसमें कहा गया है कि ‘‘इस्तेमाल’’ का अर्थ है धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना।

हालांकि, 30 कमरों वाले होटल अथवा 30 या उससे अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां और हवाई अड्डों पर धूम्रपान क्षेत्र या स्थान के लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 4ए हुक्का बार खोलने या संचालित करने पर रोक लगाती है। इसमें कहा गया, ‘‘कोई भी व्यक्ति अपने या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी स्थान पर हुक्का बार नहीं खोलेगा या संचालित करेगा, चाहे वह भोजनालय, पब, बार या रेस्तरां हो, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए।’’

अधिनियम के अनुसार, ‘‘हुक्का’’ बार का अर्थ है ऐसा प्रतिष्ठान या स्थान जहां लोग सामुदायिक हुक्का या ‘नर्गिल’ से तंबाकू या अन्य समान उत्पादों को पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है।

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हुक्का बार संचालित करने के लिए सजा के बारे में, अधिनियम में कहा गया है कि जो कोई भी धारा 4 ए के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे न्यूनतम एक साल से लेकर तीन साल तक के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना न्यूनतम पचास हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक हो सकता है।

अधिनियम 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को और किसी विशेष क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।

कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री या बिक्री की पेशकश नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 21, 24 और 28 के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने और 21 वर्ष या उससे कम आयु के लोगों को तंबाकू बेचने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश

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