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Sunday, August 31, 2025

मुरादाबाद ‘मॉब लिंचिंग’ मामले में अदालत ने केंद्र, राज्य से जवाब मांगा

Newsमुरादाबाद ‘मॉब लिंचिंग’ मामले में अदालत ने केंद्र, राज्य से जवाब मांगा

प्रयागराज, दो जून (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुरादाबाद में भीड़ द्वारा एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने (मॉब लिंचिंग) के मामले से जुड़ी एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

याचिका में मामले की विशेष जांच टीम से जांच कराने और 50 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता मोहम्मद आलम ने याचिका में आरोप लगाया है कि ठेला लगाकर आजीविका कमाने वाले उसके भाई शाहिदीन कुरैशी की पिछले वर्ष दिसंबर में एक समूह ने गोहत्या में संलिप्तता के संदेह में पीट पीटकर हत्या कर दी थी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने 26 मई के आदेश में केंद्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस को बीएनएस की धारा 103(2) (मॉब लिंचिंग) के तहत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय धारा 103 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और दबाव डालकर शिकायतकर्ता से तहरीर पर हस्ताक्षर कराए गए।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष नहीं है और वास्तविक अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है और निष्पक्ष तरीक से इस मामले की जांच नहीं कर रही है।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 29 दिसंबर की रात करीब तीन बजे भीड़ ने कथित तौर पर गोकशी करते हुए शाहिदीन और कुछ अन्य लोगों को पकड़ा। अन्य लोग भाग गए, लेकिन शाहिदीन पीछे छूट गया और उसे भीड़ ने करीब एक घंटे तक निर्ममता से पीटा, जिसकी वजह से अगले दिन उसकी मौत हो गई।

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बाद में मुरादाबाद पुलिस ने शाहिदीन और उसके कथित साथियों पर गो हत्या प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

भाषा राजेंद्र जोहेब

जोहेब

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