नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर नीट-पीजी, 2025 परीक्षा को 15 जून की जगह शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुरूप तीन अगस्त को एक पाली में आयोजित करने के लिये अनुमति मांगी है।
एनबीई की याचिका में कहा गया है कि वह परीक्षा को सुबह नौ बजे से अपराह्न 12:30 बजे के बीच आयोजित करेगा।
एनबीई की याचिका में अन्य बातों के अलावा शीर्ष अदालत से ‘‘नीट-पीजी 2025 को तीन अगस्त, 2025 को निर्धारित करने की अनुमति मांगी गई है, जो इसके प्रौद्योगिकी साझेदार यानी ‘मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड’ (टीसीएस) द्वारा दी गई सबसे पहले उपलब्ध तिथि है।’’
याचिका में न्यायालय द्वारा 30 मई, 2025 के आदेश द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने का हवाला दिया गया है।
याचिका में कहा गया है कि एनबीई ने पहले 15 जून को निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) को स्थगित करने का फैसला किया था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इसे दो पाली के बजाय एक ही पाली में आयोजित करने का निर्देश दिया था।
तीस मई को, उच्चतम न्यायालय ने दो पाली में परीक्षा आयोजित करने के एनबीई के फैसले की आलोचना की थी।
टीसीएस द्वारा बताए गए कुछ कारणों का हवाला देते हुए, एनबीई ने कहा कि अधिक शहरों में केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके मद्देनजर लगभग 250 से अधिक शहरों में सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फिर से खोलने की आवश्यकता है।
इसने कहा, ‘‘हजार से अधिक केंद्रों को बुक करने और उन्हें शामिल करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए काफी समय की जरूरत आवश्यकता होगी।’’
भाषा शफीक दिलीप
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