नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया गया है कि अहमदाबाद में हाल में हुई हवाई दुर्घटना के मद्देनजर दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा ऑडिट कराने तक एअर इंडिया बोइंग बेड़े के संचालन को निलंबित रखा जाए।
लंदन जा रहा एअर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमान 12 जून को अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
इस याचिका में अधिकारियों, विशेष रूप से डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) को दिशानिर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे एअर इंडिया सहित भारत में परिचालन करने वाली विभिन्न विमानन कंपनियों के पूरे बेड़े का ऑडिट करें। इसके साथ ही ऑडिट के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने और गैर-अनुपालन के लिए दंड या सुधारात्मक उपाय लागू करने का भी अनुरोध किया गया है।
याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अजय बंसल द्वारा दायर याचिका में केंद्र, नागरिक विमानन, एअर इंडिया लिमिटेड और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को पक्ष् बनाया गया है।
इसमें यह भी दिशानिर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि भारत में उड़ान भरने वाले सभी विमानों की कड़ी सुरक्षा और वैज्ञानिक जांच करायी जाए।
याचिकाकर्ता ने 20 मई 2025 को एआई 127 उड़ान में अपनी ‘बिजनेस क्लास’’ यात्रा का भी जिक्र किया जब सीट ठीक नहीं थी, मनोरंजन की व्यवस्था और एयर-कंडीशनिंग भी ठीक नहीं थे।
याचिका के अनुसार हाल में अहमदाबाद-लंदन मार्ग पर एअर इंडिया बोइंग विमान की दुर्घटना से आम जनता की चिंताएं बढ़ गयी हैं।
भाषा अविनाश माधव
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