23.4 C
Jaipur
Tuesday, September 2, 2025

हरियाणा मंत्रिमंडल ने अंतर-राज्यीय खनिज परिवहन शुल्क के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

Newsहरियाणा मंत्रिमंडल ने अंतर-राज्यीय खनिज परिवहन शुल्क के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 26 जून (भाषा) हरियाणा मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को अंतर-राज्यीय खनिज परिवहन शुल्क के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी।

खनिजों के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए 100 रुपये प्रति टन का शुल्क लगाया जाएगा।

मंत्रिमंडल के निर्णय का विवरण देते हुए आधिकारिक बयान में कहा गया, “यदि ई-ट्रांजिट में उल्लिखित गंतव्य हरियाणा के भीतर है, तो अंतर-राज्यीय पारगमन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है, और यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के बाहर कहीं भी है, तो 20 रुपये निर्धारित किया गया है।”

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भण्डारण, खनिजों का परिवहन तथा अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।

संशोधनों के अनुसार, किसानों को मुआवजा और किराया देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि अधिक सुगमता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया है।

पत्थर की रॉयल्टी 45 ​​रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन कर दी गई है, जबकि रेत की रॉयल्टी 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन कर दी गई है।

भाषा अनुराग अजय

अजय

See also  उप्र : वाटरशेड कमेटी को अब जलागम समिति के रूप में जाना जायेगा

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles