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Saturday, August 30, 2025

वाईएसआरसीपी समर्थक की मौत का मामला: जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

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अमरावती, 27 जून (भाषा) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक रोड शो के दौरान युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के एक समर्थक की मौत के मामले में पार्टी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर शुक्रवार को एक जुलाई तक के लिए रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने मामले के अन्य आरोपियों-वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सदस्य वाईवी सुब्बा रेड्डी और पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू तथा वी रजनी को भी यही राहत प्रदान की।

रेड्डी 18 जून को पलनाडु जिले के रेन्टापल्ला गांव पहुंचे थे और अपनी पार्टी के एक नेता के परिजनों से मुलाकात की थी। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेताओं और पुलिस के कथित उत्पीड़न के कारण इस नेता ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी।

जब रेड्डी का काफिला गांव की ओर जा रहा था, तब वाईएसआरसीपी समर्थक सी सिंगय्या कथित तौर पर उस वाहन के नीचे आ गया था, जिसमें वह (रेड्डी) सवार थे। इस हादसे में सिंगय्या की मौत हो गई थी।

रेड्डी 18 जून को पलनाडु जिले के रेन्टापल्ला गांव पहुंचे थे और अपनी पार्टी के एक नेता के परिजनों से मुलाकात की थी। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेताओं और पुलिस के कथित उत्पीड़न के कारण इस नेता ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी।

जब रेड्डी का काफिला गांव की ओर जा रहा था, तब वाईएसआरसीपी समर्थक सी सिंगय्या कथित तौर पर उस वाहन के नीचे आ गया था, जिसमें वह (रेड्डी) सवार थे। इस हादसे में सिंगय्या की मौत हो गई थी।

पुलिस ने सिंगय्या की मौत के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वाहन के चालक को आरोपी नंबर एक और रेड्डी को आरोपी नंबर दो के रूप में नामजद किया गया था।

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वाईएसआरसीपी प्रमुख ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था।

रेड्डी के वकील पी सुधाकर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई एक जुलाई तक के लिए टाल दी है और तब तक पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।

सुधाकर के मुताबिक, उन्होंने अदालत को बताया कि परोक्ष दायित्व (किसी घटना के लिए दूसरों को भी जिम्मेदार ठहराना; भले ही वे सीधे तौर पर जुड़े न हों) का सिद्धांत आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता है।

पुलिस ने शुरू में कहा था कि सिंगय्या पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी के काफिले में शामिल वाहन की चपेट में नहीं आया था। बाद में पुलिस ने अतिरिक्त सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि सिंगय्या वास्तव में रेड्डी के वाहन की चपेट में आया था, जिसके कारण पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

भाषा पारुल दिलीप

दिलीप

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