शाहजहांपुर (उप्र), दो जुलाई (भाषा) शाहजहांपुर जिले में निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किये बगैर दाखिल-खारिज के 12 मामलों में गलत तरीके से आदेश पारित करने के आरोप में एक तहसीलदार को निलंबित करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं।
जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पुवायां के तत्कालीन तहसीलदार अरुण सोनकर ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत सम्बन्धित पोर्टल पर चढ़ाये बगैर अचल सम्पत्ति के दाखिल-खारिज के 12 मामलों में पूर्व तिथियों में आदेश पारित कर दिये थे। उन्होंने बताया कि सोनकर के स्थानांतरण के बाद उन आदेशों से लाभान्वित होने वाले लोगों ने पुवायां के वर्तमान तहसीलदार पर पारित आदेशों को पोर्टल पर अंकित करने का दबाव बनाया।
सिंह ने बताया कि गत 26 जून को यह मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इसकी जांच करायी। उन्होंने बताया कि जांच में सोनकर द्वारा भ्रष्टाचार करके दाखिल-खारिज के आदेश पारित करने का मामला सामने आया।
जिलाधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने पर मंगलवार को सोनकर को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि वहीं, विभागीय कार्रवाई के लिए राजस्व परिषद लखनऊ के आयुक्त एवं सचिव को पत्र लिखा गया है।
भाषा सं. सलीम अमित
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