नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार और सीएक्यूएम से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें ‘‘समयसीमा समाप्त वाले वाहनों को ईंधन देने’’ के नियम का पालन न करने पर पेट्रोल पंप मालिकों पर मुकदमा चलाने और जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
नवीनतम नियमों के अनुसार, दिल्ली भर के पेट्रोल पंपों को सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत एक जुलाई से समयसीमा समाप्ति वाले वाहनों को ईंधन नहीं देने के लिए कहा गया है।
पेट्रोल पंप को 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को नोटिस जारी किया।
अदालत ने प्राधिकारियों से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई सितंबर के लिए तय की।
याचिकाकर्ता ने उस आदेश के विरुद्ध अदालत में याचिका दायर की है जिसमें पेट्रोल पंप मालिकों को ऐसे निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है जिनके लिए उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है और पालन न करने पर उन्हें जुर्माना भरना होगा।
भाषा शफीक नरेश
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