मादक पदार्थ तस्करों पर मकोका लगाने के लिये सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी : फडणवीस

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मुंबई, दो जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थ तस्करों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कठोर कार्रवाई करने के लिये मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी।

उन्होंने कहा कि यह संशोधन राज्य विधानमंडल के चल रहे मानसून सत्र में किया जाएगा।

विधान परिषद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए फडणवीस ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और वर्तमान में उन पर स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है।

फडणवीस ने हालांकि कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों को जमानत मिल जाती है और वे फिर से अपनी गतिविधियां शुरू कर देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार कानून में संशोधन कर रही है ताकि इन लोगों को मकोका के तहत गिरफ्तार किया जा सके। राज्य विधानमंडल के चल रहे मानसून सत्र में यह संशोधन किया जाएगा।”

फडणवीस ने कहा कि उन्होंने राज्य विधानमंडल के पिछले सत्र में एक कार्य बल की घोषणा की थी और अब यह पूरी तरह से क्रियाशील हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीपीएस इकाइयां जिला स्तर पर हैं और कुछ स्थानों पर इससे भी ऊपर हैं। अब, हर पुलिस थाने में एक स्वतंत्र एनडीपीएस इकाई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एनडीपीएस से संबंधित मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए मुंबई उच्च न्यायालय से अनुरोध करेगी। फडणवीस ने राज्य में अधिक गुणवत्तापूर्ण नशामुक्ति केंद्रों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य में 2022 में मेफेड्रोन से संबंधित 303 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद 2023 में 642 और 2024 में 545 मामले दर्ज किए गए।

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भाषा

प्रशांत माधव

माधव

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