नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने यात्री वाहनों में छह एयरबैग लगाए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी और कहा कि यह मामला पूरी तरह से नीतिगत दायरे के तहत आता है।
प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह सरकार को अभ्यावेदन दे।
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह 17 मई को सरकार को अभ्यावेदन दे चुके हैं।
पीठ ने कहा, ‘‘ रिट याचिका में की गई प्रार्थनाएं पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा बनाई जाने वाली नीति के दायरे में आती हैं। इसलिए हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।’’
पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता ने केंद्र को कोई अभ्यावेदन दिया है, तो उसके गुण-दोष के आधार पर उसपर विचार किया जाएगा।
याचिका में न्यायालय से आग्रह किया गया है कि वह छह एयरबैग अनिवार्य न करने को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन घोषित करे, साथ ही संबंधित प्राधिकारियों को वाहन सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
भाषा शोभना पवनेश
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