प्रयागराज, 29 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में निषेधाज्ञा के उल्लंघन के एक संबंध में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के खिलाफ एक मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि न्यायमूर्ति समीर जैन ने अजय राय द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिया।
कांग्रेस नेता राय ने अपने खिलाफ जारी समन और पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र को चुनौती दी थी।
अजय राय के खिलाफ वर्ष 2017 में वाराणसी के कोतवाली थाने में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने दोनों पक्षों को दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त के लिए निर्धारित कर दी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस बीच याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित मामले में सुनवाई पर रोक रहेगी।
भाषा राजेंद्र जितेंद्र
जितेंद्र