नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर में कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित और बिना उचित लाइसेंस के शराब परोसने वाले बार, पब, क्लब और रेस्तरां के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बुधवार को जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार और शहर की पुलिस को नोटिस जारी किए और उन्हें ऐसे बार, पब और रेस्तरां का विवरण देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों के हलफनामे में याचिका में उल्लिखित बार, पब और रेस्तरां द्वारा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी शामिल होना चाहिए।’’
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की।
याचिकाकर्ता महताब खान ने दावा किया है कि शहर में कई रेस्तरां, क्लब, पब और बार बिना एल-16 लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।
भाषा शफीक पारुल
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