संत कबीरनगर (उप्र), एक अगस्त (भाषा) संत कबीरनगर की जिला कारागार में सजायाफ्ता एक 100 वर्षीय कैदी को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आदेश के बाद समय पूर्व रिहा कर दिया गया। एक वरिष्ठ कारागार अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आदेश पर सजायाफ्ता कैदी भोला चौधरी (100) निवासी ग्राम आमघाट, थाना बांसडीह, जिला बलिया को दया अपील के आधार पर जिला कारागार से समय से पहले रिहा कर दिया गया।
जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि भोला चौधरी को वर्ष 1978 में हत्या और हत्या के प्रयास के तहत बलिया की अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और वह दो अप्रैल 2023 से संत कबीर नगर की जेल में बंद था।
उन्होंने बताया कि वह वर्ष 2023 में आजमगढ़ जिला कारागार से यहां आया था। इससे पहले वह बलिया जिला कारागार में कैदी था और उसने 12 साल जेल में बिताए थे। अब वह सौ साल का हो गया है और बीमार है।
सिंह ने बताया कि भोला चौधरी के परिवार के सदस्य ने बलिया के जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से दया की अपील की थी और राज्यपाल के आदेश के बाद आज उसे जेल से रिहा कर दिया गया।
गौरतलब है कि कैदी भोला चौधरी की बढ़ती उम्र और बीमारी को देखते हुए उसकी रिहाई के लिए संत कबीर नगर के जिलाधिकारी द्वारा राज्यपाल को दो बार सिफारिश भेजी गई थी।
भाषा सं आनन्द
संतोष
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