नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजनिवास की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।
बयान के मुताबिक, इस कदम का मकसद आय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता पर लगाम लगाना है।
बयान के अनुसार, उपराज्यपाल ने ‘आय प्रमाण पत्र जारी करने’ की सेवा को आधार अधिनियम-2016 की धारा-7 के तहत अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें आधार अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण को अनिवार्य बना सकती हैं।
बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुमोदन वाले प्रस्ताव में कहा गया है कि राजस्व विभाग की ओर से जारी आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के लिए लोगों की पात्रता निर्धारित करने के वास्ते किया जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी) श्रेणी के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, पेंशन और दिल्ली आरोग्य कोष के तहत वित्तीय सहायता शामिल है।
इसमें कहा गया है कि आधार प्रमाणीकरण से किसी व्यक्ति के लिए अपनी पहचान साबित करने के वास्ते कई दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
बयान के अनुसार, उपराज्यपाल ने राजस्व विभाग को सलाह दी है कि वह लोगों को आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए इस फैसले का बड़े पैमाने पर प्रचार करे।
भाषा पारुल अविनाश
अविनाश