मेरठ (उप्र), पांच अगस्त (भाषा) मेरठ जिले की एक विशेष अदालत ने आठ वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म करने के दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अधिवक्ता ने मंगलवार को जानकारी दी।
शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र चौहान ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बावर खान ने आरोपी कलवा को दोषी करार देते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया।
घटना के संदर्भ में उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 में भावनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना मुण्डाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ग्राम सिसौली निवासी कलवा के खिलाफ उनके आठ वर्षीय पुत्र से कुकर्म करने और धमकी देने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने सुसंगत धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना पूरी कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया और सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द खारी
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