भुवनेश्वर, छह अगस्त (भाषा) ओडिशा सरकार ने बुधवार को शहरी क्षेत्रों की सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए उड़िया भाषा में साइनबोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है।
प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास विभाग की प्रमुख सचिव उषा पाधी ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यवसायों के लिए यह आदेश जारी किया है।
निर्देश में कहा गया है कि यह आदेश सार्वजनिक स्थानों पर उड़िया भाषा को बनाए रखने और नागरिकों, खासकर उन लोगों के लिए साइनबोर्ड को अधिक सुलभ बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो अन्य भाषाओं या लिपियों से अपरिचित हैं।
इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों की सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके साइनबोर्ड के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा उड़िया लिपि में हो।
इसमें कहा गया है, ‘‘इससे राज्य की आधिकारिक भाषा की दृश्यता और महत्व को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।’’
आदेश में कहा गया है, ‘‘अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, अनुपालन करने वाले प्रतिष्ठान अपने व्यापार लाइसेंस के नवीकरण शुल्क पर पांच प्रतिशत की छूट के लिए पात्र होंगे।’’
इसमें यह भी कहा गया है कि रियायत अवधि के बाद भी अनुपालन न करने पर प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
भाषा रंजन नरेश
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