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Tuesday, September 2, 2025

पश्चिम बंगाल: कथित रूप से बांग्लादेश भेजे गए मजदूर को BSF ने पुलिस के हवाले किया

Newsपश्चिम बंगाल: कथित रूप से बांग्लादेश भेजे गए मजदूर को BSF ने पुलिस के हवाले किया

कोलकाता, 13 अगस्त (भाषा) — पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के 19 वर्षीय प्रवासी मजदूर आमिर शेख को, जिसे करीब डेढ़ महीने पहले कथित तौर पर बांग्लादेश भेजा गया था, मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट पुलिस के हवाले कर दिया। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब आमिर के पिता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर गंभीर आरोप लगाए।

बुधवार को उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान BSF ने दावा किया कि आमिर शेख को उस समय पकड़ा गया जब वह बिना वैध दस्तावेज के भारत लौटने की कोशिश कर रहा था। BSF के अनुसार, वह पहले “गलती से” सीमा पार कर बांग्लादेश चला गया था।

याचिका में गंभीर आरोप

आमिर के पिता जियाम शेख ने अपनी याचिका में कहा कि उनका बेटा 3 अप्रैल को आजीविका की तलाश में ओडिशा के पारादीप और बाद में राजस्थान के सीकर गया था, जहां वह मजदूरी करता था। 25 जून को राजस्थान पुलिस ने BSF के साथ मिलकर उसके कार्यस्थल पर पहचान सत्यापन अभियान चलाया और उसे जबरन हिरासत में ले लिया।
आरोप के मुताबिक, आमिर को सीकर के बाहर स्थित एक हिरासत केंद्र में रखा गया और 28 जून को “बांग्लादेशी” बताकर सीमा पार भेज दिया गया।

अदालत में पेश दलीलें

उच्च न्यायालय में राज्य पुलिस के वकील ने कहा कि यदि आमिर के पिता सभी जरूरी दस्तावेज पेश करते हैं, तो उसे परिवार को सौंप दिया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि याचिका के साथ आमिर का जन्म प्रमाण पत्र संलग्न है, जिसमें यह स्पष्ट है कि वह भारतीय नागरिक है और मालदा के कालियाचक का निवासी है।

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BSF का पक्ष रखते हुए उप सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजूमदार ने बताया कि BSF की रिपोर्ट के अनुसार आमिर अनजाने में बांग्लादेश चला गया था और लौटते समय वैध कागजात न होने पर उसे पकड़ा गया। इसके बाद उसे बशीरहाट पुलिस को सौंप दिया गया।

FIR को लेकर सवाल

BSF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने पुलिस से आमिर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था, क्योंकि वह कोई पहचान दस्तावेज पेश नहीं कर सका था। हालांकि, राज्य के वकील ने अदालत में बताया कि अब तक उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ ने BSF के वकील को निर्देश दिया कि मामले में विस्तृत जानकारी जुटाकर अगली सुनवाई में अदालत को अवगत कराया जाए।

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Q. आमिर शेख को BSF ने कब और किसके हवाले किया?
Ans. BSF ने आमिर शेख को मंगलवार को सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिले की बशीरहाट पुलिस के हवाले किया।

Q. आमिर के पिता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में क्या आरोप लगाए?
Ans. आमिर के पिता ने आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस और BSF ने उसे जबरन हिरासत में लेकर “बांग्लादेशी” बताकर सीमा पार भेज दिया।

Q. BSF के अनुसार आमिर शेख बांग्लादेश कैसे पहुँचा?
Ans. BSF का कहना है कि आमिर शेख “गलती से” सीमा पार कर बांग्लादेश चला गया था और लौटते समय बिना वैध दस्तावेज के पकड़ा गया।

Q. उच्च न्यायालय ने BSF के वकील को क्या निर्देश दिए?
Ans. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने BSF के वकील को मामले में विस्तृत जानकारी जुटाकर अगली सुनवाई में अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया।

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