नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें केरल में मसाले के नाम पर जहरीली दालचीनी बेचने का आरोप लगाया गया था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ केरल उच्च न्यायालय के अगस्त 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता का पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए अधिवक्ता ने दलील दी कि यह मामला मसाले के संदूषण से संबंधित है जो कैंसर का कारण बनता है।
इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में प्राधिकारियों को पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। पीठ ने कहा, ‘‘हम इसकी निगरानी करने नहीं जा रहे हैं।’’
हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने इस मुद्दे से निपटने में संबंधित अधिकारियों की कथित अक्षमता को रेखांकित किया।
पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने पहले ही प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।’’
याचिकाकर्ता ने इससे पहले उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जहरीली दालचीनी की बिक्री और आयात पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा आयुक्त का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता ने जानकारी दी थी कि प्राधिकरण ने पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे इस तरह की कथित गड़बड़ियों की व्यापकता की जांच के लिए बाजार निगरानी अभियान चलाएं।
भाषा धीरज नेत्रपाल
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