शिलांग, 18 अगस्त (भाषा) मेघालय उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को मेघालय पुलिस अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार चार महीने के भीतर पुलिस जवाबदेही आयोग का गठन करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि 15 वर्ष पहले कानून बनने के बावजूद अभी तक समिति का गठन नहीं किया गया है।
एक पीठ ने कहा कि अधिनियम के अध्याय-12 के तहत गठित आयोग, सख्त पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने, कदाचार के आरोपों की जांच करने तथा राज्य और पुलिस विभाग को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक समग्र तंत्र है।
अदालत एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि अधिनियम के लागू होने के तीन महीने के भीतर आयोग का गठन करना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही है।
भाषा धीरज सुरेश
सुरेश