Rajasthan SI Paper Leak Case: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने RPSC के पूर्व सदस्य रामू राम राईका को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद 19 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था और सोमवार (1 सितंबर) को जमानत पर आदेश जारी किया गया। इस पेपर लीक मामले में कुल 52 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिनमें से अब तक 23 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
चार्जशीट के अनुसार, रामू राम राईका को पेपर बाबूलाल कटारा ने उपलब्ध कराया। जानकारी के अनुसार, बाबूलाल कटारा को तत्कालीन RPSC चेयरमैन भूपेंद्र सिंह (अक्टूबर 2020 से 1 दिसंबर 2021) ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। कटारा ने फर्स्ट और सेकेंड पेपर के दो-दो सेट तैयार किए और उन्हें अपने अलमारी में रखा।
चार्जशीट में खुलासा
सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक और गड़बड़ी मामले में RPSC के पूर्व सदस्य रामू राम राईका पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। चार्जशीट के अनुसार, रामू राम राईका ने अपनी बेटी शोभा राईका को इंटरव्यू में अच्छे अंक दिलाने के लिए तत्कालीन चेयरमैन संजय क्षोत्रिय, सदस्य मंजू शर्मा, संगीता आर्य और जसवंत राठी से मुलाकात की। इसके बाद शोभा राईका बाबूलाल कटारा के इंटरव्यू बोर्ड में शामिल हुई, जहां उसे 34 अंक दिए गए। इसी तरह, अपने बेटे देवेश के लिए रामू राम राईका ने संजय क्षोत्रिय, मंजू शर्मा, संगीता आर्य से मुलाकात की और जसवंत राठी से फोन पर बातचीत की। अंततः देवेश को संजय क्षोत्रिय के बोर्ड में रखा गया और उसे 28 अंक मिले।
अब तक 23 आरोपियों को मिली जमानत
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने 29 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नरेशदान चारण, हर्षवर्धन कुमार मीणा, रिंकू कुमार शर्मा, राजेश खंडेलवाल, श्रवण कुमार गोदारा, अशोक सिंह नाथावत, व्रिकमजीत विश्नोई, भागीरथ विश्नोई, तुलछाराम कालेर, राजेंद्र कुमार यादव उर्फ राजूगोपाल सारण, सोमेश गोदारा, गामाराम, अनिल कुमार मीणा, ओमप्रकाश ढाका, भूपेंद्र सारण, नरपतलाल, विजेंद्र कुमार जोशी, मदनलाल, संदीप कुमार लाटा, रामखिलाड़ी मीणा, पौरव कालेर, वीरेंद्र मीणा, हनुमानाराम, रमेश कुमार विश्नोई, रामस्वरूप मीणा, कुंदन पंड्या, रामनिवास विश्नोई, आदित्य उपाध्याय और पुरुषोत्तम दाधिच। इस फैसले के बाद कुल 52 आरोपियों में से अब तक 23 को जमानत मिल चुकी है, जबकि बाकी 29 आरोपियों की याचिका खारिज की गई।
लंबे समय से जेल में थे आरोपी
याचिकाकर्ता के वकील वेदांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में है और अभी ट्रायल चल रहा है, इसलिए उसे गिरफ्तार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत मंजूर की। इससे पहले इसी मामले में RPSC के पूर्व सदस्य रामू राम राईका के बेटे और बेटी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
यह भी पढ़ें: SI भर्ती के फैसले पर RPSC के पूर्व अध्यक्ष का बयान, भूपेंद्र यादव और शिव सिंह राठौड़ का भी लिया नाम