राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ स्कूल हादसे के दौरान गिरफ्तार हुए नरेश मीणा (Naresh Meena) को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें बेल (जमानत) पर रिहा करने के आदेश दिए।
जानकारी के मुताबिक, झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में स्कूल की इमारत गिरने के बाद घायल बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। इस दौरान नरेश मीणा और उनके साथियों पर अस्पताल परिसर में हंगामा करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
जिला अस्पताल के डीन और अधीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें नरेश मीणा के साथ जयप्रकाश, मुरारी, गोलू मीणा और प्रदीप के नाम भी शामिल थे। सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
करीब एक महीने से जेल में बंद नरेश मीणा को राहत मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर है। इससे पहले सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वहीं इस केस के अन्य आरोपी जयप्रकाश और मुरारी को कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।
1. नरेश मीणा को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था?
नरेश मीणा को झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में स्कूल की इमारत गिरने के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
2. एफआईआर में किन-किन लोगों के नाम शामिल थे?
एफआईआर में नरेश मीणा के साथ जयप्रकाश, मुरारी, गोलू मीणा और प्रदीप के नाम शामिल थे।
3. नरेश मीणा कब से जेल में थे?
गिरफ्तारी के बाद से नरेश मीणा करीब एक महीने से जेल में थे।
4. कोर्ट ने कब और किसने जमानत दी?
गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए नरेश मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
5. अन्य आरोपियों का क्या हुआ?
इस मामले में अन्य आरोपी जयप्रकाश और मुरारी को पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।