SI Paper Leak Case: राजस्थान में चर्चित सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने अब अपील दायर कर दी है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को इस भर्ती को रद्द कर दिया था।
इस आदेश को चुनौती देते हुए चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की है। इस अपील पर सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है। इसके अलावा, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के मामलों पर स्वत: संज्ञान लिया गया है। इस पर 10 सितंबर 2025 को सुनवाई होगी।
कोर्ट ने क्यों रद्द की थी भर्ती
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर पेपर लीक और धोखाधड़ी हुई। कोर्ट ने आरपीएससी के छह सदस्यों की गहरी संलिप्तता का जिक्र करते हुए तत्कालीन चेयरमैन के आवास पर बाबूलाल कटारा के दौरे को भी महत्वपूर्ण माना। कोर्ट ने कहा था कि कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
विक्रम पंवार और अन्य अभ्यर्थियों की अपील
चयनित अभ्यर्थी विक्रम पंवार और अन्य ने डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल कर एकलपीठ के फैसले को गलत बताया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती रद्द करने से उन ईमानदार उम्मीदवारों को नुकसान हुआ है, जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की और चयन प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पाई।
अभ्यर्थियों का तर्क
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस स्तर पर भर्ती रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। उनका कहना है कि इससे हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अलंकृता शर्मा पैरवी करेंगी।
प्रदेशभर में प्रदर्शन
हाईकोर्ट के फैसले के बाद से चयनित अभ्यर्थी प्रदेशभर में सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेपर लीक और धोखाधड़ी के लिए कुछ गिने-चुने लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन इसकी सजा सभी को दी जा रही है। उन्होंने सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई और ईमानदार अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग की है।
भर्ती रद्द करने से बढ़ी चिंता
कई चयनित अभ्यर्थी पहले से ही सेवा में कार्यरत हैं। उनका कहना है कि भर्ती रद्द करने का फैसला उनके भविष्य को प्रभावित कर रहा है और यह मेहनती अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है।
आगामी सुनवाई
इस अपील पर हाईकोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। वहीं, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की अन्य भर्तियों में अनियमितताओं को लेकर स्वत: संज्ञान पर सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होगी।
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