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Wednesday, September 10, 2025

शाहरुख-दीपिका को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, भरतपुर की FIR पर लगाई रोक

Newsशाहरुख-दीपिका को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, भरतपुर की FIR पर लगाई रोक

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भरतपुर में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार, यह FIR एक कार मालिक की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

FIR में दावा किया गया था कि हुंडई कंपनी ने कथित तौर पर खराब कार बेची, जिसके लिए शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और कंपनी के छह अधिकारियों को नामजद किया गया। शाहरुख और दीपिका ने इस FIR को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की और FIR पर स्टे का आदेश जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।

क्या है पूरा मामला 

भरतपुर के एक कार मालिक ने हुंडई कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि कंपनी ने तकनीकी रूप से खराब कार बेची, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इस शिकायत में हुंडई के ब्रांड एंबेसडर के रूप में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भी नामजद किया गया। शाहरुख और दीपिका ने इस FIR को रद्द करने की मांग करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए FIR पर रोक (Stay) लगाने का आदेश जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।

भरतपुर में दर्ज FIR के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। शिकायत के आधार पर भरतपुर पुलिस ने दोनों अभिनेताओं और हुंडई कंपनी के छह अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। FIR में आरोप लगाया गया था कि ब्रांड एंबेसडर के रूप में शाहरुख और दीपिका ने कंपनी का प्रचार किया, जिससे खरीदार गुमराह हुए।

शाहरुख और दीपिका की दलील:

  • दोनों ने FIR को रद्द करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
  • याचिका में तर्क दिया गया कि ब्रांड एंबेसडर के रूप में उनकी भूमिका केवल प्रचार तक सीमित थी।
  • उन्होंने कहा कि वे कंपनी के उत्पादों की तकनीकी गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
  • FIR तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसे कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं माना जा सकता।

मंगलवार को जोधपुर में हुई सुनवाई जस्टिस सुदेश बसंल की एकल पीठ के समक्ष हुई। शाहरुख खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पक्ष रखा। सिब्बल ने दलील दी कि शाहरुख का कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता से कोई सीधा संबंध नहीं है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करना अनुचित है।

 

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