Rajasthan High Court: जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती-2018 से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि देरी से नियुक्त हुए अध्यापकों को अब वेतन और सेवा संबंधी सभी लाभ दिए जाएं। जानकारी के अनुसार, जस्टिस नूपुर भाटी की एकलपीठ ने कल्पना, पूनम व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति में हुई देरी का खामियाजा अध्यापकों को नहीं भुगतना चाहिए। ऐसे में उन्हें नोशनल परिलाभ, वार्षिक वेतन वृद्धि, वरिष्ठता का लाभ सहित वेतन एवं अन्य सभी सेवा संबंधी लाभ दिए जाएंगे।
विज्ञापन 2018, नियुक्ति 2022 में
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि 21 अगस्त 2018 को पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन दस्तावेज जांच और अन्य कारणों से उनकी नियुक्ति 17 जनवरी 2022 और उसके बाद हुई। वहीं, इसी भर्ती के अन्य अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति दे दी गई थी। कोर्ट ने माना कि जब सभी उम्मीदवार एक ही भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे, तो देरी से नियुक्ति का दोष याचिकाकर्ताओं का नहीं माना जा सकता।