राजस्थान सरकार ने 3,848 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इन पंचायतों का कार्यकाल सितंबर और अक्टूबर 2025 में समाप्त होने वाला था। सरकार के इस निर्णय के तहत वर्तमान सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि तत्काल नए पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं होने के कारण यह कदम उठाया गया है।
राजस्थान सरकार ने 3,848 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 15 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन पंचायतों में वर्तमान सरपंच नए चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। सरपंच के सहयोग के लिए एक प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें उप-सरपंच और वार्ड पंच शामिल होंगे। यह समिति निर्वाचित पंचायत की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।
प्रशासक और बीडीओ करेंगे वित्तीय शक्तियों का प्रयोग
इसके अलावा, पंचायत के बैंक खातों के संचालन से संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रशासक और ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग की जाएंगी। यह व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव और आयुक्त जोगाराम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 15 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रहा है और जहां किसी कारणवश तत्काल चुनाव संभव नहीं हैं, वहां यह नई व्यवस्था लागू होगी।
ग्राम पंचायतों के कार्यकाल में बढ़ोतरी
राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के कार्यकाल बढ़ाने और प्रशासक नियुक्त करने के साथ ही प्रशासकीय समिति बनाने की व्यवस्था की है। इस समिति में ग्राम पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने से पहले के उप-सरपंच और वार्ड पंच शामिल होंगे। समिति, सरपंच/प्रशासक की सहायता करेगी और पंचायत के दैनिक कार्यों और विकास योजनाओं के संचालन को सुचारू बनाए रखेगी। यह नई व्यवस्था पूरे राजस्थान में लागू होगी। अधिसूचना में बताया गया है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से नई पंचायतों के लिए तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं है।
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