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Wednesday, October 29, 2025

चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, राजस्थान में भी होगा SIR; जानें कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या करना होगा

OP-EDचुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, राजस्थान में भी होगा SIR; जानें कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या करना होगा

EC SIR Second Phase Process: बिहार में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को बड़ा फैसला किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इन राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कुल 12 राज्य शामिल हैं।

कल से शुरू होगी BLO और AERO की ट्रेनिंग

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया को सही ढंग से लागू करने के लिए मंगलवार से बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और AERO अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू होगी। इस चरण में मतदाता सूचियों की गहन जांच और सुधार किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे।

आज रात फ्रीज होगी वोटर लिस्ट

आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन 12 राज्यों में एसआईआर किया जाएगा, उनकी मतदाता सूची आज रात से फ्रीज कर दी जाएगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का रिवीजन (revision) बेहद जरूरी है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने हाल के वर्षों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर आपत्ति जताई है।

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दो दशक बाद हो रहा SIR

आखिरी बार देश में इस तरह की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया 2000 से 2004 के बीच हुई थी। अब लगभग दो दशक बाद फिर से SIR किया जा रहा है, ताकि देशभर की मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाया जा सके। आयोग ने बताया कि देशभर में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है।

भीड़ कम करने के लिए नया नियम

चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इससे मतदान केंद्रों पर भीड़ कम होगी और मतदाताओं को मतदान में सुविधा मिलेगी।

SIR प्रक्रिया से जुड़ी अहम बातें

  • जिन लोगों के नाम पहले से वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा।

  • BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) मतदाताओं के घर कम से कम 3 बार विजिट करेंगे।

  • प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी रहेगी।

  • मृतक, स्थाई रूप से स्थानांतरित और दो जगह पंजीकृत मतदाताओं की पहचान की जाएगी।

  • प्रत्येक मतदाता को एक Enumeration Form दिया जाएगा, जिसमें 2003 की सूची से नाम का मिलान होगा।

  • नाम और माता-पिता का विवरण मिलान हो जाने पर कोई नया दस्तावेज नहीं देना होगा।

  • मतदाताओं से रंगीन फोटो लगाने का आग्रह किया गया है।

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