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Wednesday, October 29, 2025

राजस्थान में दो नए अध्यादेश लागू, बाल श्रम और महिला श्रमिकों से जुड़ा बड़ा फैसला; जानिए क्या बदला?

Newsराजस्थान में दो नए अध्यादेश लागू, बाल श्रम और महिला श्रमिकों से जुड़ा बड़ा फैसला; जानिए क्या बदला?

Rajasthan Ordinance Update: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में दो अहम अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ये दोनों अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। पहला अध्यादेश बाल श्रम रोकने से जुड़ा है, जबकि दूसरा अध्यादेश महिला श्रमिकों के अधिकार और सुरक्षा पर केंद्रित है। सरकार का कहना है कि बच्चों और महिलाओं की सुविधा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आगे चलकर नए कानून का आधार बनेगा।

बाल श्रम पर सख्त अध्यादेश

राज्य सरकार ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। इसमें प्रमुख बदलाव किए गए हैं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी दुकान या वाणिज्यिक संस्थान में काम पर नहीं रखा जा सकेगा। प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष की गई। 14 से 18 वर्ष तक के किशोर अब रात्रिकालीन कार्य नहीं कर सकेंगे। पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष थी। इन संशोधनों से बालकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

श्रमिकों के लिए बदले नियम

इसी अध्यादेश में श्रमिकों से जुड़ी कार्यशर्तों में भी बदलाव किया गया है। कार्य अवधि को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। ओवरटाइम की सीमा को अब तिमाही में 144 घंटे तक बढ़ाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी और श्रमिकों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा।

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महिला श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम 2025 को भी मंजूरी दी है। इस अध्यादेश में महिलाओं के लिए कई सुरक्षा और सुविधा प्रावधान जोड़े गए हैं।  विशिष्ट प्रकृति के कारखानों में अब महिलाओं को नियोजित किया जा सकेगा। गर्भवती और धात्री महिलाओं को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य होगा कि वे फेस शील्ड, हीट शील्ड, मास्क और ग्लव्स जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं। वायु गुणवत्ता और सुरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था हर फैक्ट्री में करनी होगी।

सरकार का उद्देश्य

राज्य सरकार का कहना है कि इन अध्यादेशों का मकसद बालकों और महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा दिलाना है।

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