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Wednesday, October 29, 2025

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भरतपुर में चला बुलडोजर, दबंगों से छुड़ाई करोड़ों की जमीन

Newsहाईकोर्ट के आदेश के बाद भरतपुर में चला बुलडोजर, दबंगों से छुड़ाई करोड़ों की जमीन

Bulldozer Action in Bharatpur: राजस्थान के भरतपुर में बुधवार सुबह नगर निगम ने 25 साल पुराने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने कुम्हेर गेट के पास स्थित करोड़ों की जमीन को खाली कराया। इस जमीन की बाजार कीमत करीब 10 से 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकारी छत्रभान सिंह को कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। आखिरकार नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई और आईएएस विजय प्रताप के नेतृत्व में टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया।

25 साल से नहीं दिया किराया

निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई के अनुसार, यह जमीन निगम की ‘निजूल भूमि संख्या-10’ है, जिसे साल 1963 में छत्रभान सिंह को इंडस्ट्रियल प्रयोजन के लिए 314 रुपये सालाना किराए पर अलॉट किया गया था। मगर पिछले 25 वर्षों से न तो किराया जमा कराया गया और न ही जमीन का उपयोग औद्योगिक उद्देश्य से किया गया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन

शर्तों के लगातार उल्लंघन के चलते पिछले महीने निगम ने आवंटन रद्द कर दिया था। इसके बाद छत्रभान सिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने 3 सितंबर को निगम के पक्ष में फैसला सुनाया और 30 दिन में कब्जा सुपुर्द करने का आदेश दिया।

दबंगों पर भारी पड़ी निगम टीम

कोर्ट की तय अवधि समाप्त होने और कोई जवाब न मिलने पर, बुधवार को निगम टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया और जमीन को सरकारी कब्जे में ले लिया।

हर महीने देना होगा ₹30,000 जुर्माना

आयुक्त विश्नोई ने बताया कि अब कोर्ट के निर्देशानुसार, कब्जा न सौंपने की अवधि के बाद से हर महीने ₹30,000 बतौर किराया/जुर्माना वसूला जाएगा। अतिक्रमण हटाने में हुआ खर्च भी अतिक्रमणकारी को ही वहन करना होगा।

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