SI Recruitment 2025 Rajasthan: राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ओवरएज अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले से उन हजारों अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो 2021 की भर्ती में शामिल रहे थे और 2025 की भर्ती में उम्र छूट की उम्मीद कर रहे थे।
क्या है मामला?
दरअसल, ओवरएज अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 2021 की SI भर्ती में शामिल हुए उम्मीदवारों को आगामी SI भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की थी। इस पर 31 अक्टूबर को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आदेश देते हुए कहा था कि ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए और उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
सरकार ने खंडपीठ में की अपील
राज्य सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने तर्क दिया कि एकलपीठ का आदेश पूरी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और इससे भविष्य में अन्य भर्तियों पर भी असर पड़ सकता है।
खंडपीठ ने लगाई तत्काल रोक
गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि एकलपीठ के 31 अक्टूबर के फैसले की क्रियान्विति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। यानी अब तक ओवरएज अभ्यर्थियों को किसी तरह की उम्र छूट नहीं दी जाएगी।
फिलहाल राहत नहीं, अंतिम सुनवाई के बाद ही फैसला
खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस मामले की अंतिम सुनवाई पूरी नहीं हो जाती और अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक एकलपीठ का आयु-छूट वाला आदेश लागू नहीं होगा। इससे फिलहाल ओवरएज उम्मीदवारों को राहत नहीं मिल सकी है। राजस्थान में SI भर्ती को लेकर यह मामला अब खंडपीठ में लंबित रहेगा और अगली सुनवाई में तय होगा कि ओवरएज अभ्यर्थियों को आयु में छूट दी जाएगी या नहीं।
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