मुजफ्फरनगर, 13 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने नवंबर 2023 में एक आरोपी के पुलिस हिरासत से फरार होने के मामले में एक कांस्टेबल सहित दो लोगों को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुजफ्फरनगर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कविता अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को कांस्टेबल पवन कुमार और आरोपी सुमित कुमार को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 223 (सरकारी कर्मचारी द्वारा लापरवाही से कारावास या हिरासत से भागना) और 224 (किसी व्यक्ति द्वारा उसकी वैध गिरफ्तारी में प्रतिरोध या बाधा डालना) के तहत दोषी ठहराया तथा उन्हें एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन अधिकारी केसी मोरये ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 18 नवंबर 2023 को सिविल लाइन थाने की अदालत से आरोपी के फरार होने के मामले में कांस्टेबल पवन और आरोपी सुमित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
शिकायत के अनुसार, सुमित कुमार नाम का आरोपी, कांस्टेबल पवन कुमार की लापरवाही के कारण अदालत से फरार हो गया था।
भाषा सं आनन्द जितेंद्र
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