ठाणे, 14 जून (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2022 में छह साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष अदालत के न्यायाधीश डी.एस. देशमुख ने शुक्रवार को आरोपी अनवर बाबू शेख को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
अदालत ने उसे सजा सुनाने के साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक संध्या एच. म्हात्रे ने अदालत को बताया कि छह अप्रैल 2022 को आरोपी पड़ोस में खेल रही बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया।
भाषा
शुभम प्रशांत
प्रशांत