कोलकाता, 16 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल क्लिनिकल स्थापन (पंजीकरण, विनियमन और पारदर्शिता) संशोधन विधेयक, 2025 सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश किया गया।
संशोधनों का उद्देश्य क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाना तथा संपूर्ण चिकित्सा उपचारों की दरों सहित निश्चित दरों और शुल्कों का सख्ती से पालन करना है।
प्रस्तावित कानून में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को ‘‘केंद्र के भीतर एक विशिष्ट स्थान पर निश्चित दरों और पैकेज शुल्कों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा’’ तथा ‘‘अनुमोदित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक रोगी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड रखने होंगे’’।
विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने अभी तक चर्चा या पारित करने के लिए स्वीकार नहीं किया है। विधेयक पेश किए जाने के समय सदन में भाजपा का कोई भी विधायक मौजूद नहीं था।
भाषा वैभव सुरेश
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