नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अपने यूट्यूब चैनल ‘क्राइम ऑनलाइन’ पर एक प्रमुख महिला राजनीतिक नेता के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोपी केरल के एक पत्रकार को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने पत्रकार नंदकुमार टीपी की अग्रिम जमानत याचिका पर केरल सरकार और संबंधित थाने के प्रभारी को नोटिस जारी किया।
दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में निचली अदालत न्यायाधीश के निर्देशानुसार एक बांड और जमानत राशि के भुगतान पर पत्रकार को जमानत प्रदान करे।
अदालत ने पत्रकार को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया।
पत्रकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने समेत विभिन्न आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
राज्य पुलिस ने आरोप लगाया कि नंदकुमार द्वारा पोस्ट किए गए एक यूट्यूब वीडियो में अपमानजनक, यौन रूप से आपत्तिजनक और धमकी भरे बयान शामिल थे, जिसका उद्देश्य महिला नेता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था।
केरल उच्च न्यायालय ने नौ जून को नंदकुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई, जिसने छह सप्ताह बाद याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
भाषा जोहेब नरेश
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