नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में जाली मुद्रा रैकेट चलाने के आरोपी बुल्गारियाई नागरिक रुसलान पेत्रोव मेतोदिएव की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी और कहा कि इस तरह के अपराध अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं।
मेतोदिएव को 21 जून, 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगाया गया था कि वह जाली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) की आपूर्ति कर रहा था।
पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली में मेतोदिएव को रोककर उसके कब्जे से आठ लाख रुपये के 500-500 रुपये के जाली नोट बरामद किए थे।
न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने जमानत की याचिका स्वीकार नहीं की।
पीठ ने कहा, ‘ऐसी हरकतें अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिक आठ लाख रुपये के जाली नोटों के साथ पकड़ा गया था।
पीठ ने कहा, ‘यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।’
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 मार्च को मेतोदिएव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
भाषा जोहेब नरेश
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