नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) मानसून के दौरान बसों को भूमिगत मार्ग पर फंसने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यदि ऐसे किसी मार्ग पर जलस्तर छह इंच से अधिक बढ़ जाता है, तो कोई भी डीटीसी बस वहां से न गुजरे।
बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। दिल्ली में मानसून आमतौर पर जून के आखिरी हफ्ते में आता है।
पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी वार्षिक बाढ़ नियंत्रण आदेश में विभाग ने अपने कार्यकारी अभियंताओं को भूमिगत मार्ग से संबंधित एसओपी का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी भूमिगत मार्ग में जलस्तर छह इंच से अधिक हुआ, तो ‘‘दिल्ली परिवहन निगम से संपर्क कर स्थिति से अवगत कराया जाएगा तथा बसों को दूसरे मार्ग से ले जाने की सलाह दी जाएगी।
भाषा नेत्रपाल दिलीप
दिलीप