नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) भारतीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एनसीएलटी के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्ज में डूबी रायगढ़ चंपा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऋणदाताओं को नई बोली प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
यह घटनाक्रम जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए राहत की बात है, जिसने केएसके महानदी की सहायक कंपनी रायगढ़ चंपा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (आरसीआरआईपीएल) की दिवाला समाधान प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।
जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने इस साल मार्च में दिवाला प्रक्रिया के जरिये छत्तीसगढ़ में 3,600 मेगावाट के तापीय बिजली संयंत्र केएसके महानदी पावर को 16,084 करोड़ रुपये में पहले ही खरीद लिया है।
एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ ने कहा कि उसे कर्जदाताओं के समिति (सीओसी) द्वारा नए संभावित खरीदारों को आमंत्रित करके नए सिरे से रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित करने के फैसले में कोई कमी नहीं दिखती।
पीठ ने कहा कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पूरी संभावना है कि अधिक बोलियां आएंगी।
फैसले में कहा गया, ‘‘चूंकि, ईओआई को सभी के लिए फिर से खोलने का प्रस्ताव है, न कि केवल जेएसडब्ल्यू के लिए, इसलिए ऐसा करना भेदभावपूर्ण नहीं होगा।’’
भाषा पाण्डेय अजय
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