इस्लामाबाद/लाहौर, 22 जून (भाषा) जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों में अदालतों ने राहत दी है। रविवार को मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है।
‘डॉन’ समाचार पत्र की खबर के अनुसार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष गौहर अल खान और नेता प्रतिपक्ष उमर अयूब समेत पार्टी के विभिन्न नेताओं को शनिवार को इस्लामाबाद की एक अदालत ने पिछले साल के दो विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में बरी कर दिया।
इस्लामाबाद के न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद ने पिछले साल 26 अप्रैल को हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में फैसला सुनाया।
विरोध मार्च कथित तौर पर धारा 144 और अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पीटीआई नेता शोएब शाहीन के कार्यालय से कराची कंपनी की ओर बढ़ गया था।
सभी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली बुखारी, शोएब शाहीन, मलिक रफीक, आमिर डोगर, आमिर मुगल और अन्य को बरी कर दिया।
इस बीच, लाहौर की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने नौ मई, 2023 के दंगों के एक मामले में पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी।
एटीसी-1 के न्यायाधीश मंजर अली गिल ने पीटीआई के संस्थापक खान की गिरफ्तारी के बाद नौ मई को भड़के दंगों के दौरान शादमान थाने पर हमले से संबंधित मामले में फैसला सुनाया।
लाहौर कोर के पास पुलिस वाहनों को जलाने से संबंधित मामले में पीटीआई नेता की एक अन्य जमानत याचिका पर फैसला न्यायाधीश ने 26 जून तक स्थगित कर दिया।
भाषा जोहेब प्रशांत
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