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Tuesday, July 22, 2025

बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में अदालत ने शख्स को सुनाई 25 साल की सजा

Newsबच्ची का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में अदालत ने शख्स को सुनाई 25 साल की सजा

जौनपुर, 29 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक विशेष पोक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को छह साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई। घटना के महीने भर में अदालत ने फैसला सुनाया दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) उमेश कुमार ने दोषी खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा पर 50,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया।

सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय के अनुसार, अदालत ने हमजा को 27 अप्रैल 2025 को जाफराबाद इलाके में एक धार्मिक स्थल के बाहर बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया।

लड़की की मां ने उसी दिन प्राथमिकी दर्ज करा दी।

पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और 28 अप्रैल को अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

अदालत ने 29 अप्रैल को मामले का संज्ञान लिया और इसे सुनवाई के लिए सत्र अदालत में स्थानांतरित कर दिया। अदालत ने एक मई को दोषी के लिए सरकारी वकील नियुक्त किया।

न्यायाधीश कुमार ने तीन मई को आरोप तय किये और उसके बाद अदालत ने प्रतिदिन सुनवाई की।

उपाध्याय ने बताया कि अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाए।

भाषा सं जफर नोमान

नोमान

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