संगारेड्डी (तेलंगाना), एक जुलाई (भाषा) जिला पुलिस ने एक दवा विनिर्माण संयंत्र में हुए विस्फोट के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई और लगभग इतनी ही संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक पारितोष पंकज ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
संभवतः रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण 30 जून को यह घातक दुर्घटना हुई थी।
अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “हमने इस मामले में बीएनएस की धारा 105, 110 और 117 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच जारी है।”
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 गैर इरादतन हत्या के लिए सजा से संबंधित है। धारा 110 गैर इरादतन हत्या करने के प्रयास से संबंधित है, जबकि धारा 117 “स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने” के अपराध से संबंधित है।
इससे पहले, दिन में विस्फोट स्थल का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस घातक घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
तेलंगाना के कारखाना विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे इस घटना के संबंध में दवा फैक्टरी के प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।
अधिकारी ने कहा, “हम जांच कर रहे हैं। हम मामला दर्ज करेंगे। सबसे पहले हम फैक्टरी अधिनियम 1948 के तहत लाइसेंस धारक और यूनिट के प्रबंधक के खिलाफ नोटिस जारी करेंगे और उनसे खामियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगेंगे।”
अधिकारी ने बताया कि नोटिस अगले कुछ दिनों में जारी होने की संभावना है।
भाषा प्रशांत दिलीप
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