कोच्चि, दो जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म के प्रमाणन में देरी के खिलाफ याचिका पर आगे बढ़ने से पहले सुरेश गोपी-अभिनीत फिल्म, ‘जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल’ (जेएसके) पांच जुलाई को देखना उचित होगा।
न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘(कोई भी) आदेश पारित करने से पहले फिल्म देखना उचित होगा।’’
अदालत ने फिल्म के निर्माताओं को पांच जुलाई (शनिवार) को सुबह 10 बजे फिल्म की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख निर्धारित की।
यह आदेश फिल्म की निर्माण कंपनी कॉसमॉस एंटरटेनमेंट की याचिका पर आया।
फिल्म के निर्माता यहां पलारीवट्टोम में लाल मीडिया में फिल्म की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने पर सहमत हुए।
सीबीएफसी ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा। इस पर अदालत ने कहा कि वह जवाब दाखिल करने के लिए अनावश्यक रूप से समय नहीं बढ़ा सकती।
अदालत ने पिछले सप्ताह बोर्ड से फिल्म के बारे में अपनी संशोधन समिति के निर्णय को लिखित रूप में प्रस्तुत करने को कहा था। फिल्म को अभी तक इसके मुख्य पात्र का नाम ‘जानकी’ होने के कारण सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित नहीं किया गया है।
इसने बोर्ड से पूछा था कि ‘जानकी’ नाम में क्या गलत है।
सूत्रों के अनुसार, सीबीएफसी संशोधन समिति ने जेएसके के निर्माताओं को मौखिक रूप से मुख्य पात्र का नाम बदलने का निर्देश दिया था, क्योंकि ‘जानकी’ देवी सीता का दूसरा नाम है।
भाषा सुरेश रंजन
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