पुणे, तीन जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के पुणे में एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को ‘कूरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव’ (सामान पहुंचाने वाला) बताया तथा यहां एक फ्लैट में घुसकर 22 वर्षीय आईटी पेशेवर युवती से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
आरोपी ने पीड़िता के फोन से एक सेल्फी ली, जिसमें युवती का चेहरा आंशिक रूप से दिखाई दे रहा था।
पुलिस उपायुक्त (जोन 5) राजकुमार शिंदे ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के फोन में एक संदेश छोड़ा, जिसमें उसने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया, तो वह उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर देगा।
उसने यह भी लिखा, ‘मैं फिर आऊंगा।’
पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे महाराष्ट्र के पुणे शहर के कोंढवा इलाके में स्थित एक आवासीय सोसायटी में हुई।
पुलिस ने कहा कि आरोपी की तलाश जारी है।
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने शहर के एक कॉलेज से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की पढ़ाई की है और वह एक निजी कंपनी में काम करती है। उसका भाई किसी काम से बाहर गया था तथा घटना के समय वह फ्लैट में अकेली थी।
उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति कूरियर डिलीवरी एजेंट बनकर उसके (युवती के) घर आया और अंदर घुस गया। उसके पास बैंक से संबंधित दस्तावेज थे।
अधिकारी ने बताया कि उसने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर के लिए एक कलम मांगी और जैसे ही महिला कलम लाने के लिए पीछे मुड़ी, तो आरोपी घर में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।
शिंदे ने कहा, ‘‘महिला को (इसके अलावा) कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसे रात करीब साढ़े आठ बजे होश आया। इसके बाद महिला ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी और घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया गया।’’
पुलिस ने बताया कि व्यक्ति ने महिला के फोन से सेल्फी ली। उसने महिला के फोन पर संदेश छोड़ा कि उसने उसकी तस्वीरें ली हैं और अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह तस्वीरें वायरल कर देगा।
अधिकारी ने बताया कि उसने संदेश में यह भी कहा कि वह फिर आएगा।
उन्होंने बताया कि पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने पीड़िता को बेहोश करने के लिए किसी रासायनिक पदार्थ या स्प्रे का इस्तेमाल किया होगा। इसकी पुष्टि के लिए जांच की जा रही है।
शिंदे ने कहा, ‘संदिग्ध का स्केच तैयार करने का काम किया जा रहा है। हम आवासीय सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रहे हैं।’
महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है।
पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म के लिए सजा) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भाषा योगेश मनीषा
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