चेन्नई, तीन जुलाई (भाषा) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को भारी नुकसान पहुंचाने के मामले में करीब 20 साल से फरार दो लोगों और फर्जी वीजा मामले में करीब आठ साल से फरार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
टेलीफोन बिलों का भुगतान न करके बीएसएनएल को 49 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में सैयद इब्राहीम और मोहम्मद ताहा यासीन हकीम के खिलाफ मामला दर्ज था और शहर की एक अदालत ने वर्ष 2006 में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन वह इस मामले में फरार थे।
बीएसएनएल मामला 26 मार्च 2003 को केंद्रीय अपराध शाखा-साइबर अपराध पुलिस थाने द्वारा दर्ज किया गया था।
शहर पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि विशेष टीम ने दोनों के मूल निवास रामनाथपुरम जिले के कीलाकराई में पूछताछ की और चेन्नई में उनके ठिकाने का भंडाफोड़ किया तथा दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
फर्जी वीजा मामले के संबंध में सुंदर नाम का एक आरोपी फरार था और अधीनस्थ न्यायालय ने 20 सितंबर 2017 को उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
पुलिस ने बताया कि लगातार प्रयासों के कारण सुंदर को नीलगिरी जिले के एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।
ये मामला केंद्रीय अपराध शाखा के अंतर्गत था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नौकरी का वीजा दिलाने के नाम पर 29 लोगों से कुल 18 लाख रुपये की ठगी की थी।
पुलिस के मुताबिक, रुपये देने वाले लोगों को फर्जी वीजा मुहैया कराया गया और वर्ष 2006 में दर्ज हुआ यह मामला अदालत में लंबित है।
इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
भाषा यासिर माधव
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