चंडीगढ़, छह जुलाई (भाषा) पंजाब के मोहाली जिले की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में रविवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मजीठिया को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया।
सरकारी वकील फेरी सोफत और प्रीत इंद्रपाल सिंह ने अदालत की सुनवाई के बाद पत्रकारों से कहा कि मजीठिया को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उन्हें नयी नाभा जेल में रखा जाएगा।
इससे पहले दो जुलाई को यहां की एक अदालत ने सतकर्ता ब्यूरो को दिया गया मजीठिया का रिमांड चार दिन और बढ़ा दिया था।
मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
सोफत ने कहा, “(सतर्कता) रिमांड अवधि के दौरान जांच में कई बातें सामने आई हैं।”
प्रीत इंद्रपाल ने कहा कि कानून के प्रावधानों के तहत, अगर किसी जांच एजेंसी को लगता है कि जांच के दौरान सामने आए नए तथ्यों के आधार पर फिर से रिमांड की जरूरत है, तो अदालत में अर्जी दी जा सकती है।
मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह क्लेर ने दावा किया कि जांच एजेंसी के पास अपने मामले को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है।
क्लेर ने आरोप लगाया, “सरकार केवल अकाली दल की आवाज दबाना चाहती है। पुलिस के पास आज तक मादक पदार्थ से जुड़े मामले में सबूत नहीं हैं और अब आय से अधिक संपत्ति मामले में भी उन्हें कोई संपत्ति नहीं मिली। उन्होंने केवल मामले को मीडिया में तूल दिया।”
पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने मादक पदार्थ से प्राप्त 540 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में कथित संलिप्तता को लेकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में 25 जून को मजीठिया को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले 2021 में मजीठिया पर स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मजीठिया ने पटियाला जेल में पांच महीने से अधिक समय बिताया और अगस्त 2022 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद वह जेल से रिहा हुए।
भाषा जितेंद्र नेत्रपाल
नेत्रपाल