बेंगलुरु, आठ जुलाई (भाषा) कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खांडरे ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एमएम हिल्स को बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और निवासियों से परामर्श करने के बाद इस संबंध में प्रस्ताव पेश करें।
यह निर्देश मंत्री की अध्यक्षता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद जारी किया गया।
खांडरे ने सभी हितधारकों के साथ बैठक कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जंगली जानवरों के हमलों के कारण वन्यजीवों और मनुष्यों की अप्राकृतिक मौत को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू किए जाएं।
मंत्री ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
यह निर्देश 26 जून को एमएम हिल्स के हुग्याम रेंज में एक बाघिन और उसके चार शावकों की जहरीले मांस के सेवन से हुई मौत के मद्देनजर जारी किया गया है। घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उस गाय का मालिक भी शामिल है, जिसके जहरीले मांस के सेवन से बाघिन और उसके शावकों की मौत हो गई थी।
प्रारंभिक जांच के बाद, खांडरे ने उप वन संरक्षक वाई चक्रपाणि को ‘लापरवाही और कर्तव्यों की उपेक्षा’ के आरोप में निलंबित करने की सिफारिश की। घटना के सिलसिले में दो अन्य अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और विभागीय जांच की सिफारिश की गई है।
भाषा पारुल नरेश
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