नयी दिल्ली, आठ जुलाई (भाषा) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मंगलवार को ई-कॉमर्स मंचों को खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
यह चेतावनी एफएसएसएआई की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में प्रमुख ई-कॉमर्स मंचों के 70 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में दी गई। बैठक का मुख्य ध्यान ई-कॉमर्स खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता व्यवहार को मजबूत करना था।
एक बयान के अनुसार, एफएसएसएआई की सीईओ जी कमला वर्धन राव ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि ‘‘खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने पर इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा, और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।’’
उन्होंने तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस में खाद्य सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया।
राव ने ‘‘सभी ई-कॉमर्स इकाइयों को उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक रसीद, चालान और कैश मेमो पर अपने एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण नंबर को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।’’
नियामक ने उपभोक्ता से जुड़े सभी दस्तावेजों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित करने को कहा।
ई-कॉमर्स इकाइयों को अपने संचालन से जुड़े सभी गोदामों और भंडारण सुविधाओं का विवरण एफओएससीओएस पोर्टल पर देने को कहा गया। उपभोक्ता इंटरफेस पर खाद्य उत्पादों के लिए ‘‘उपयोग की समाप्ति तिथि/उपयोग करने की तिथि’’ प्रदर्शित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई।
राव ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने सभी गोदामों और भंडारण सुविधाओं में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
ई-कॉमर्स संचालन से जुड़े सभी गोदामों को एफएसएसएआई द्वारा पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। ई-कॉमर्स मंचों को अपने गोदामों, खाद्य संचालकों और अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित आंकड़े एफएसएसएआई के साथ साझा करने का निर्देश दिया गया।
भाषा राजेश राजेश अजय
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